मात्र 10 महीने के अंदर ही स्पेशल कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
यूपी80 न्यूज, प्रतापगढ़
जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास मामले में विशेष अदालत ने दो दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो अधिनियम की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी रिजवान व हलीम को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार नवाबगंज इलाके के एक गांव में रहने वाले वाले एक युवक ने 30 दिसंबर 2021 को पुलिस को शिकायत की कि उसकी नाबालिग बहन 27 दिसंबर को गांव की दुकान से बेसन खरीदने गई थी। इस दौरान उसके साथ अप्रिय घटना घटित हुई।
जांच के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि दुकान से बेसन लेने जाते समय आरोपी रिजवान व हलीम के साथ एक बाल अपचारी ने बच्ची का अपहरण किया। आरोपी पीड़िता को जबरन गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची की बर्बर तरीके से पिटाई की गई। उसकी आंख पर भी प्रहार किया गया। अंत में दोषियों ने किशोरी को मरा समझकर उसे छोड़कर भाग गए।
अदालत ने यह फैसला महज 10 महीने की सुनवाई के दौरान दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट का यह फैसला महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध हो रहे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।