यूपी80 न्यूज, आजमगढ़
आजमगढ़ के पूर्व सांसद एवं फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उनको कुल 9 महीने की सजा एवं सात हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
दरअसल 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में रमाकांत यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। विधायक रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सपा विधायक को धारा 147 में चार महीने, धारा 323 में दो महीने की सजा, धारा 504 में दो महीने की सजा धारा 149 में एक महीने की सजा कुल मिलाकर 9 महीने की सजा और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित मित्रसेन सिंह ने रमाकांत यादव के काफिले में सवार लोगों पर मारपिट का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़ित मित्रसेन सिंह ने जौनपुर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल में फरवरी 2022 में जहरीली शराब से 13 से अधिक मौतें हो गई थी। यह जहरीली शराब जिस ठेके से बिकी थी वह ठेका रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था। इस घटना में रमाकांत यादव भी मुल्जिम हैं। हाल ही में आजमगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया था।
रमाकांत यादव चार बार सांसद एवं 2022 में पांचवीं बार विधायक चुने गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी कड़ी टक्कर दी थी।
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