यूपी80 न्यूज, लखनऊ
गन्ने की पत्तियां जलाने वाले किसानों को गन्ने की बिक्री के लिए पर्चियां नहीं दी जाएंगी। एनसीआर समेत प्रदेश के सभी जिलों में पराली जलाने की घटना पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र CS Durga Shankar Mishra ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पराली या कूड़ा जलने की घटना पर रोक के लिए जिला व पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहे। जहां भी घटनाएं हो वहां संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाए। दुबारा पकड़े जाने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए। इसे अनिवार्य रूप से वसूला भी जाए।
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मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस में सभी श्रेणियों घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। डीएम सब स्टेशनवार योजना की समीक्षा करें और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करें। आगामी ग्रीष्मकाल में निर्धारित समय-सारिणी में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और जर्जर तारों के बदलने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये के कामों की स्वीकृति प्रदान की गई है। कामों को फरवरी 2024 तक पूरा कराया जाए।
मुख्य सचिव को राजस्व विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश के सभी 90866 गांवों का ड्रोन सर्वे कराया जा चुका है। सर्वे के बाद 82008 गांवों के मानचित्र-एक सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए, इनमें से 78866 गांवों को स्थलीय पड़ताल के बाद वापस किया जा चुका है। अब तक कुल 7253004 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। प्रदेश में 24 अप्रैल-2023 तक 5514969 घरौनियां बांटी जा चुकी हैं। मौजूदा समय 1738035 नई घरौनियां बांटने के लिए तैयार हैं। उन्हें बताया गया कि 31 जुलाई तक के निर्विवादित वरासत के शत-प्रतिशत निस्तारित किया जा चुका है।
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