बटाईदार किसानों Sharecropper को इन शर्तों को जानना जरूरी है
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
यदि आप बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो आप भी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री sell of paddy कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत बटाईदार Sharecroppers व कंट्रेक्ट फॉर्मर्स contract farmers से भी धान की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस बाबत बटाईदार को निम्न शर्तों का पालन करना होगा।
-बटाईदार से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी
-बटाईदार भूस्वामी/कृषक के निवास के गांव अथवा सटे हुए गांव का तथा जहां भू-स्वामी/कृषक की जमीन है उसी गांव का या पास के गांव का अनिवार्य रूप से निवासी होना चाहिए। इस बाबत वोटर कार्ड, आधार कार्ड या लेखपाल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
-कृषक व बटाईदार के मध्य लिखित सहमति हो, जो कि क्षेत्र के लेखपाल से सत्यापित हो, भी देनी होगी।
-बटाईदार को नियमानुसार धान की बिक्री से पूर्व पंजीकरण भी कराना होगा
-भूमि जिस पर बटाईदार ने पंजीकरण कराया है एवं धान की बिक्री किया है, उस पर मूल कृषक न तो पंजीकरण कराएगा और न ही उस भूमि में उत्पादित धान की बिक्री करेगा। और किसी भी दशा में भू स्वामी की जमीन के कुल रकबा के सापेक्ष अधिकतम बिक्री योग्य धान की मात्रा से ज्यादा धान की खरीद न की जाए।
-धान के मूल्य का भुगतान बटाईदार के खाते में किया जाएगा
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