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Home बड़ी खबर

बिजली बिल विशेष छूट योजना: 30 सितंबर 2024 तक के बकाएदारों को मिलेगा लाभ

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की "एकमुश्त समाधान योजना" की घोषणा

up80.online by up80.online
December 15, 2024
in बड़ी खबर, यूपी
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बिजली बिल

बिजली

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यूपी80 न्यूज, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के बिजली बिल Electricity bill के बकाएदारों के लिए योगी सरकार Yogi Govt ने बड़ी राहत योजना लायी है। प्रदेश में एक बार फिर “एकमुश्त समाधान योजना” लागू होने जा रही है। इसके तहत सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विशेष छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” को लागू करने की घोषणा शनिवार को मऊ जिले में प्रवास के दौरान तमसा नदी के पावन तट पर घाट निर्माण एवं सौंदरीकरण व प्रकाश व्यवस्था कार्यों का उद्घाटन कार्यक्रम में की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएं।

AK Sharma
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा

तीन चरणों में लागू होगी योजना:

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक अर्थात् कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

 

  विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।

उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर, 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगा। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।

सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं।

योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

 

पढ़ते रहिए यूपी80 न्यूज: स्वर्ण समाज की मांग पर “स्वर्ण कला आयोग को मंजूरी”

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