यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मुख्यमन्त्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत प्रदेश में 51 हजार निराश्रित महिलाओं को इस वर्ष आवास आवंटित किये गये हैं । उप मुख्यमंत्री की पहल पर इस तरह की निराश्रित महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला आयु 18 से 40 वर्ष एक अत्यन्त ही संवेदनशील वर्ग है, जिससे सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर बेहद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस उम्र की विधवा महिलाएं प्रायः ऐसी होती हैं, जिनमें से अधिकांश के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिससे इनके सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता और बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को समस्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो समाज के हर जरूरतमंद के साथ खड़े होने की राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का यह क्रान्तिकारी कदम हैं। इससे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मातृ शक्ति को बहुत बड़ा सम्बल मिला है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की सरकार, महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। हमारी माताओं, बहनों व बेटियों ने हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान किया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण आवासीय योजना है, जिसे वर्ष-2018 से प्रारम्भ किया गया। इस योजना में प्राकृतिक आपदा, कुष्ठ रोग एवं कालाजार आदि रोगों से प्रभावित परिवार, आर्थिक दृष्टि से पिछडे जनजाति परिवार, दिव्यांगजन तथा मुसहर, वनटांगिया, बंजारा आदि कई वर्ग के आवास विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में जोडते हुए इस योजना से बडी संख्या में लाभ दिया जा रहा है। अब तक 3.51 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटित किये गये हैं। इस योजना में वर्ष 2024-25 में पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला आयु 18 से 40 वर्ष को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस श्रेणी के आवासविहीन पात्र परिवारों का जनपद स्तर से सर्वेक्षण कराया गया। प्रदेश के जनपदों से लगभग 51 हजार घरों की मांग इस श्रेणी में की गयी। सभी 51 हजार पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला आयु 18 से 40 वर्ष को इस वर्ष आवास आवंटित कर दिये गये हैं।