लखनऊ, लखीमपुर व कानपुर में हुए हादसों के बाद जागा प्रशासन
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने के दौरान बढ़ते हादसे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्त रूख अपनाया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली, डाला और डंबर से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस बाबत पूरे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है।
बता दें कि कानपुर में शनिवार को कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार थे। इससे पहले महज एक सप्ताह के दौरान लखनऊ और लखीमपुर में भी इसी तरह की बड़ी घटना हुई है। जिसकी वजह से शासन ने कार्रवाई का फैसला लिया है। एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

कानपुर हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा के संबंध में परिवहन विभाग व गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में यात्रा न होने दिया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बाबत स्वयं लोगों से अपील की है कि यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न करें। अपनी व परिवार की सुरक्षा के लिए यात्रा के लिए सुरक्षित साधनों का ही इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
