यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक चल-अचल संपत्ति की घोषणा पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है।
नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था है। सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक चल-अचल संपत्ति की घोषणा पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में ऐसा नहीं करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार और जनता के प्रति जवाबदेही निर्धारित कर दी गई है। प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा।
योगी सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 दिसंबर तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। चेतावनी दी गई है कि तय तिथि तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा। एक जनवरी 2024 एवं उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह आदेश विभागों एवं विभागों के अधीन संचालित निदेशालयों, निगमों, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद, शासकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों पर लागू होगा। पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से किए गए ट्रांसफर, कार्यमुक्ति सहित नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत एवं मृत कर्मचारियों का भी विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक की संपूर्ण पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति व पत्नी के सरकारी सेवा में होने एवं गंभीर बीमारी आदि का विवरण वेरिफिकेशन के साथ दर्ज होगा।
राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन भी पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर की भी व्यवस्था की गई है। अवकाश पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्मिकों के प्रशिक्षण का डाटा भी पोर्टल पर मिलेगा। इन सभी गतिविधियों की निगरानी व पोर्टल के संचालन के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग अनुभाग-5 का गठन किया जाएगा तथा एनआईसी स्तर पर पीएमयू का संचालन होगा।