यूपी80 न्यूज, लखनऊ
कृषि कार्य Agriculture work में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी Minimum wages तय कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh राज्य में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें एक अप्रैल से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। कृषि कार्यों हेतु वयस्क मजदूरों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 5980 रूपये प्रतिमाह या 230 प्रतिदिन निर्धारित की गई है।
प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि कार्य के तहत भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में, जिनमें म्यूनिसिपल या कैन्टूनमेंट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फॉर्म भी सम्मिलित हैं, में मशरूम की खेती सहित कृषि कार्यों के अनुषांगिक रूप में या उनके साथ-साथ की जाने वाली कतिपय क्रियाएं शामिल हैं।
वन संबंधी या काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ-साथ की जाती है और अलावा दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खीपालन, कुक्कुट पालन और उनकी अनुषांगिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन कार्यों हेतु वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 5980 रूपये प्रतिमाह या 230 प्रतिदिन निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू नहीं होंगी। यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है, तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम समझा जाएगा।
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