10 साल पर सेवानिवृति पर भी मिलेगी पेंशन
यूपी80 न्यूज, लखनऊ/नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) एवं न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस- एकीकृत पेंशन योजना ) योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूतनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प देने का फैसला किया है। यदि राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी।
100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से बात करने के बाद लिया गया फैसला:
कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए केद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे। इस कमिटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। इस कमिटी ने लगभग सभी राज्यों एवं कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
एकीकृत पेंशन योजना:
– 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा
-कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी
-10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी