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Home बड़ी खबर

अब पुलिस रिपोर्ट के बिना वकालत का लाइसेंस नहीं मिलेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को दिया निर्देश

up80.online by up80.online
June 19, 2024
in बड़ी खबर, यूपी
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Court

अदालत (फाइल फोटो)

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यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ

अब आपराधिक इतिहास वाले वकीलों को वकालत करने के लिए आसानी से लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High court ने बार काउंसिल Bar Council को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने का निर्देश दिया है कि लाइसेंस देने के लिए प्राप्त सभी नए आवेदन पुलिस सत्यापन के अधीन हो।

यह महत्वपूर्ण निर्देश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने पवन कुमार दुबे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने चौदह आपराधिक मामलों की लंबितता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के संबंध में निजी- प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत की थी, जिनमें से चार मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है। उस जानकारी को छिपाकर प्रतिवादी ने कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, प्रतिवादी वकालत से काफी दूर है।

तदनुसार, तत्काल याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 3 को यह निर्देश देते हुए किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा लाई गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा करें।

चिंताजनक स्थिति:

हालाँकि मामले को ख़त्म करने से पहले न्यायालय ने चिंताजनक स्थिति पर ध्यान देते हुए कहा:

यह चौंकाने वाली बात है कि चौदह मामलों का आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति, जिनमें से चार मामलों में उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, ने कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त किया। यदि ऐसे लाइसेंस को उत्पन्न होने और / या जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से कानूनी बिरादरी को नुकसान हो सकता है। अधिवक्ता अधिनियम ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिस के लिए प्रवेश पर रोक लगाता है।

कोर्ट ने कहा:

प्रतिवादी नंबर 2 को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए थी कि लाइसेंस देने के लिए प्राप्त सभी नए आवेदन समयबद्ध तरीके से पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के अधीन हैं। सभी आवेदक, जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और/या दोषी ठहराए गए हैं, अपने आवेदन करने के चरण में बार काउंसिल को ऐसे मामलों की लंबितता और/या सजा के किसी भी आदेश के अस्तित्व के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य हैं। यदि किसी आवेदक द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन शुरुआत में ही खारिज कर दिया जा सकता है। उस प्रकाश में देखा जाए तो यह आश्चर्यजनक है कि बार काउंसिल ने अभी तक अपने स्वयं के कानून को लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की है।

निर्देश:

तदनुसार, हम प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करते हैं कि लाइसेंस जारी करने के लिए सभी लंबित और नए आवेदनों के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशनों से उचित पुलिस रिपोर्ट मांगी जाए, जैसा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह की उचित परिश्रम प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि जिस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास हो सकता है और जो उस जानकारी को छुपा सकता है, उसे लाइसेंस प्राप्त करने में बार काउंसिल को गुमराह करने से रोका जा सकता है। प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के लंबित रहने तक जारी किया गया अनंतिम लाइसेंस ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर रद्द किया जा सकता है।

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