यूपी80 न्यूज, गाजीपुर
पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari और उसके सहयोगी भीम सिंह Bhim singh को एमपी-एमएलए कोर्ट MP/MLA Court (गाजीपुर) ने 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 1996 में दर्ज मामले में 26 साल बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को यह सजा सुनाई है।
बता दें कि मऊ सदर से पांच बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद है। बुधवार को उसे जेल से प्रयागराज लाया गया था। जहां प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की कस्टडी से मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। उधर, दोषी करार दिए जाने के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
बता दें कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 1996 में मुख्तार और उसके सहयोगी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज पांच मामलों में से दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली का मामला था। अवधेश राय हत्याकांड के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
