पार्कों में मार्निंग वॉक की मिली मंजूरी, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन Lockdown 5 में ढील देते हुए परिवहन, बाजार, दुकान, मंडी, शॉपिंग माल, धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर दी है। फिलहाल कुछ राहतें आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी और कुछ राहतें 8 जून के बाद मिलेंगी। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार शाम को इसकी घोषणा की।
प्रदेश में सर्शत इन सेवाओं को खोलने की मिली अनुमति:
सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, तीन पालियों में चलेंगे कार्यालय।
पहली पाली: सुबह नौ से शाम पांच बजे तक
दूसरी पाली: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
तीसरी पाली: सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को खोलने की इजाजत। नाइट शिफ्ट की भी इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग सहित नियमों का पालन करना अनिवार्य।
सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खोले जाएंगे। ये आदेश जिला प्रशासन देगा।
प्रदेश के सभी दुकानदारों को फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स इत्यादि का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
पढ़ते रहिए www.up80.online 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे
शहरों में साप्ताहिक मंडियों पर फिलहाल रोक। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और खुदरा सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। फल व सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेंगे।
मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कोई बैठकर नहीं खाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य।
शादी समारोह में केवल 30 लोग शामिल होंगे। इस बाबत पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेंगे। सैलून चालक को सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने होंगे।
सुरक्षा मानकों के साथ पटरी की दुकानें भी खुलेंगी
निजी अस्पतालों को ऑपरेशन की अनुमति लेनी होगी।
निर्धारित सीट क्षमता के साथ टैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति। सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना जरूरी।
इसी तरह दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति
रोडवेज बसों को सशर्त प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति, बस में खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी।
बस में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
नियमों के तहत सिटी बस सेवा भी शुरू होगी
सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
सुबह-शाम पार्कों में सैर व व्यायाम की अनुमति , खेल परिसर और स्टेडियम खोले जायेंगे, लेकिन इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
अंतरराज्यीय आवागमन की छूट, इस बाबत अनुमति लेने की जरूरत नहीं
अगले आदेश तक ये सेवाएं बंद रहेंगी:
मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर इत्यादि बंद रहेंगे।
साथ ही रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में कफ्र्यू लागू रहेगा। इस समय केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आवागमन जारी रहेगा।
8 जून से ये सेवा शुरू होगी:
पूजा स्थल, धर्म स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स
नोएडा-गाजियाबाद खुद तय करेंगे नियम:
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित नोएडा-गाजियाबाद के जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंत्रणा करके अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे।
पढ़ते रहिए www.up80.online आपबीती: छातियां नोचीं, कटहल में छुरी चलाकर बोले,,,, काट लेंगे वक्ष