यूपी80 न्यूज, रामपुर/लखनऊ
समाजवादी पार्टी Samajwadi Party के कद्दावर नेता आजम खां Azam Khan को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने ‘हेट स्पीच’ मामले में दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
इस फैसले से आज़म खान के समर्थकों में खुशी की लहर है। जिस ‘हेट स्पीच’ मामले में 27 अक्टूबर 2022 को कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने की वजह से आजम खान को विधायकी गंवानी पड़ी थी। उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत बताया जा रहा है। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। यह फैसला उनके लिए ही नहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशी देने वाला है।
क्या फिर से विधायकी बहाल होगी?
इस मामले में अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खां की विधायकी फिर से बहाल होगी? तो इस मामले में फिलहाल थोड़ा संदेह है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी चली गई थी। ऐसे में फिलहाल उनकी विधायकी बहाल होना संभव नहीं है।