69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला में अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
अपना दल (एस) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलसी आशीष पटेल ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी परिस्थिति में यदि आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग) का कैंडिडेट सामान्य वर्ग के समान या उससे अधिक नंबर पाता है तो ऐसे कैंडिडेट को अनारक्षित कोटे में नौकरी दी जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षित वर्ग संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित होंगे।
आशीष पटेल ने पत्र के माध्यम से कहा है कि 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हो चुकी है, जिसमें लगभग 431466 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 409530 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया और जिसका परिणाम 12 मई 2020 को जारी किया गया, जिसमें 146060 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इन सफल अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से 36614, ओबीसी वर्ग से 84868, एससी वर्ग से 24308 और एसटी वर्ग से 270 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में विगत 18 मई 2020 को अग्रिम विज्ञप्ति जारी की गई है और वर्तमान में भर्ती प्रक्रिय गतिमान मालूम होती है।
आशीष पटेल ने कहा कि उप सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के हवाले से छपी खबर के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सशंकित हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार दूरभाष के माध्यम से अपना दल एस से वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर इस गंभीर मामले को आपके संज्ञान में लाने का अनुरोध कर रहे हैं।
अत: कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 1/1/94 – कार्मिक-1/1994, दिनांक 25 मार्च 1994 के प्रस्तर – 4 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है- “यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता से सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। साथ ही यह भी उल्लेख है कि अधिनियम की धारा 3 (6) में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मई 2015 द्वारा निर्देश प्रसारित किया गया है।”
आशीष पटेल ने अनुरोध किया है कि आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट यदि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट से ज्यादा नंबर पाता है तो उसका चयन अनारक्षित यानी जनरल सीट के तहत किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षित वर्ग संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित होंगे।