केके वर्मा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर भारी छूट मिलने वाली है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अपने भविष्य के लिए सुरक्षित संपत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने की कोशिश है। योगी सरकार का यह कदम विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण की दिशा में सहायक साबित होगा।
वर्तमान में यदि कोई महिला 10 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत छूट मिलती है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक किया जा रहा है। उच्च स्तर पर इस छूट के प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है, और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन शुल्क के संदर्भ में 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, जबकि 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। प्रस्ताव के मुताबिक अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क 7 प्रतिशत की बजाय 6 प्रतिशत लिया जाएगा, जिससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है।
महिलाओं को संपत्ति खरीदने और उनके नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने में छूट देने का उद्देश्य है कि महिलाओं को अधिक से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो और वे अपनी संपत्ति के मालिक बनने में सक्षम हो सकें। इस कदम से महिला उद्यमिता, महिलाओं के लिए घर की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प मुहैया होंगे।


