अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को जारी किया पत्र
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
यदि आपने खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगाया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। पशुओं की रक्षा हेतु योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है और कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
योगी सरकार ने कहा है कि कंटीले तारों की जगह पर किसान विकल्प के तौर पर रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई किसान खेत में ब्लेड या कंटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस बार सख्ती से लागू होगा आदेश:
पशुओं को बचाने के लिए 17 जुलाई 2017 को कंटीले तारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इससे बाद 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार इस आदेश को सख्ती से अमल में लाने का फैसला किया है।
24 घंटे खुले रहेंगे पशु चिकित्सालय:
प्रमुख सचिव ने गोवंश के उपचार के लिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे संचालित होने का भी आदेश दिया है। यहां पर रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी।