चुनाव आयोग ने कहा- नियम तोड़ने वाले पर 2 साल की जेल व जुर्माना लगाया जाएगा
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल मामले में निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने यूपी चुनाव में 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। यदि इस दौरान कोई मीडिया ग्रुप नियमों का उल्लंघन करता है तो 2 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है,
“एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह सात बजे से 7 मार्च शाम साढ़े छह बजे तक पाबंदी रहेगी।“
मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल न तो प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और न ही इलेक्ट्रनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को दो साल की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान होगा।
अखिलेश यादव कर चुके हैं शिकायत:
सपा प्रमुख अखिलेश यादव एग्जिट पोल पर रोक को लेकर चुनाव आयोग से कई बार शिकायत कर चुके थे।