यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
सोनभद्र की दुद्धी सीट से विधायक राम दुलार गोंड के बाद अब बहराइच जनपद की महसी सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह BJP MLA Sureshwar Singh की सदस्यता भी रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। एसडीएम को कार्यालय में घुसकर धमकाने के मामले में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उनपर ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे।
विधायक पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने व बाहर निकलने पर धमकी देने का आरोप था। सुरेश्वर सिंह के खिलाफ यह प्रकरण दो सितंबर 2002 को हरदी थाने में दर्ज कराया गया था। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी व एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही साक्ष्य का भी परीक्षण कराया।
कल गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया।