यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों हेतु निःशुल्क यात्रा अनुमन्य कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के तहत यह व्यवस्था थी कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उनके पात्र उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क यात्रा करायेगी। इस संबंध में अलग से किसी शासनादेश किये जाने का औचित्य नहीं है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत परिचय पत्र के आधार पर पात्र आश्रित को एक परिचर सहित निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दे दिये गये है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन करायें।