यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में पेपर लीक करने वालों को 14 साल जेल और 25 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। राज्य विधि आयोग State law commisssion ने प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए यह मसौदा तैयार किया है। आयोग ने यह मसौदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi Adityanath को सौंप दिया है।
मसौदा के तहत पेपर लीक करने वालों की संपत्ति भी जब्त करने की व्यवस्था की गई है। मसौदे में 28 सेक्शन हैं।
ये है प्रावधान:
यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधतंत्र, कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में लिप्त मिला तो 14 साल की सजा तथा 25 लाख रुपये तक जुर्माना
परीक्षार्थी को सात साल की सजा:
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो सात साल की सजा व पांच लाख जुर्माना
परीक्षार्थी यदि पुनः दोषी पाया जाता है तो दस साल की सजा व दस लाख जुर्माने का प्रावधान
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