यूपी80 न्यूज, लखनऊ
एक अप्रैल से आपके पुराने वाहन कबाड़ हो जाएंगे। कबाड़ हुए वाहन की तौल में कीमत सिर्फ 22 रुपए प्रति किग्रा ही वाहन स्वामी को मिलेगी। इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने शासन को भेज दिया है।
कबाड़ में तब्दील हुए वाहन का 65 फीसदी ही मूल वजन माना जाएगा। रकम का 90 प्रतिशत भुगतान ही वाहन मालिक को दिया जाएगा, शेष भुगतान परिवहन विभाग के खाते में जाएगा। पुराने वाहनों के लिए पूरे प्रदेश में 12 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनपर काम शुरू हो गया है।
15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील कर इन्हीं सेंटर्स पर ले जाया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी के तहत कुल वाहन के वजन का 65 फीसदी का ब्यौरा वाहन स्वामी को दिया जाएगा. इसके बाद कुल भुगतान का 90 फीसदी ही वाहन स्वामी को दिया जाएगा।
इस्पात मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक पिछले तीन माह के कबाड़ रेट के औसत से खरीद तय की जाए। औसत 45 से 50 रुपए प्रति किलो आ रहा है, लेकिन कबाड़ सेंटर्स के खर्च को देखते हुए 50 फीसदी पर यानि 22 से 25 रुपए प्रति किलो खरीद तय की गई है। परिवहन विभाग ने इस पॉलिसी को दो कैटेगिरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले सरकारी पुराने वाहनों को कबाड़ नीति के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद निजी वाहनों को इसका हिस्सा बनाया जाएगा।
1 अप्रैल से कबाड़ नीति पर काम शुरू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन स्वामी स्वयं आकर भी कबाड़ नीति के तहत अपने वाहन को ध्वस्त कराकर 22 रुपए प्रति किलो के रेट से दाम पा सकता है।

