यूपी80 न्यूज, लखनऊ/नई दिल्ली
बलिया जनपद के बेल्थरारोड निवासी राजेश वर्मा पिछले 9 सालों से सहारा बैंक में जमा बकाया धनराशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह धनराशि नहीं मिली। कोरोना काल में कारोबार भी प्रभावित हो गया। राजेश वर्मा कहते हैं कि यदि बकाया राशि मिल जाती तो घर की स्थिति काफी हद तक सुधर जाएगी। इसी तरह सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेमचंद गुप्ता, गोलू वर्मा भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लांच करने के लिए इन जमाकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है। अब इन्हें विश्वास है कि उनकी गाढ़ी कमाई उन्हें मिल जाएगी।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह Amit Shah ने मंगलवार को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल Sahara refund portal का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा समूह से जुड़े करोड़ों जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस लेने में मदद करना। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से 10 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी।
जमाकर्ताओं को अपने पैसे वापस लेने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ये कर सकते हैं आवेदन:
ऐसे जमाकर्ता जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया है। जिन्हें पैसा मिलने की ड्यू डेट पूरी हो चुकी है। वे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें जमाकर्ताओं के 86000 करोड़ रुपए जमा हैं।
यहां करें रजिस्ट्रेशन:
https://mocrefund.crcs.gov.in/help पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
जमाकर्ता के पास आवश्यक दस्तावेज:
जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र/पासबुक होनी चाहिए। यदि रिफंड की राशि 50000 से अधिक है तो पैन कार्ड होना चाहिए। अप्रूवल के 45 दिनों के अंदर जमाकर्ता को पैसा आधार से जुड़े अकाउंट में जाएगा।