यूपी80 न्यूज, लखनऊ
योगी सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य कर विभाग द्वारा भारत सरकार की जीएसटी की ब्याज एवं अर्थदंड माफ करने संबंधी योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं तथा लघु छोटे, मध्य एवं बड़े उद्योग उद्यमी उठा सकते हैं। यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए संचालित की गई है।
प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की माल एवं सेवा कर जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड माफ किया जा रहा है। योजना 31 मार्च तक लागू है। उन्होंने करदाताओं से भारत सरकार की इस योजना का लाभ तत्काल लेने का आग्रह किया। करदाता अधिक जानकारी के लिए राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। प्रमुख सचिव जीएसटी ने बताया कि 1.84 लाख करदाताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा एवं सरकारी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। करदाताओं को विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जा रहा है।
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