संतोष साहनी, सोनभद्र
जनपद में अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिये चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट कार्यालय विकास भवन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जनपद में बाल विवाह रोकथाम हेतु बनाये गये कार्ययोजना के अनुसार जनपद के विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक व गायत्री दुबे द्वारा बताया गया कि 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है, इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं एवं अन्य शुभ लगन के साथ-साथ विशेष रूप से अक्षय तृतीया को निगरानी में रखना आवश्यक है। जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो, इसके लिए जनपदवासियों से जिला प्रशासन का अनुरोध है कि शादी से पहले विवाह के लिए निर्धारित आयु का सत्यापन आवश्यक रूप से करा लें। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए।
जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि वित्तीय 2024-25 में जनपद स्तर पर कुल 12 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट कार्यालय विकास भवन लोढी में बाल विवाह रोकथाम हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है।
यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो सम्बंधित सूचना ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल, थाना, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, या मो. न. 8318953732 एवं चाईल्डलाईन टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करके अविलंब सूचित करें।
मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई से आकांक्षा उपाध्याय, विपिन कुमार कनौजिया, चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट से नीलू यादव, बजरंग सिंह, धर्मवीर सिंह, सीमा शर्मा,सुधा गिरि,अनील यादव,सत्यम् चौरसिया, अंशू गिरि, थाना मानव तस्करी रोधी इकाई टीम से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, धनंजय यादव मुख्य आरक्षी आदि उपस्थित रहे।