यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश सरकार ने अब चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ का वेतन भी रोकने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इसका आदेश सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
संपत्ति का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को ही सितंबर माह का वेतन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि इसकी नियमित समीक्षा डीडीओ के स्तर से भी किया जाना जरूरी है। संपत्ति का ब्योरा न दिए जाने पर उन्हें भी जवाबदेह बनाया गया है। संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही उनके आहरण वितरण अधिकारी का भी सितंबर माह का वेतन जारी किया जाएगा। ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के डीडीओ का भी वेतन सितंबर में नहीं मिलेगा। विभागों और कार्यालयों के प्रमुख का दायित्व है कि वे संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित अवधि में पोर्टल पर दर्ज कराएं। पोर्टल पर प्रदर्शित न होने पर एनआईसी से सम्पर्क कर समाधान निकालें।