यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बिजली बकाएदारों के लिए लायी गई एक मुश्त समाधान योजना का पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। प्रथम चरण में 1720651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया।
यह योजना तीन चरणों में लागू की गई है, जिसका दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन चलेगा। इसके पश्चात् तीसरा व अंतिम चरण 16 से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन चलेगा। इस बार ओटीएस योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक अर्थात् कुल 47 दिनों तक चलेगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत् केंद्रों में पंजीकरण कराना होगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराते समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
योजना के प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया, इससे 1372.09 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का ज्यादा लाभ मिलेगा। एक किलोवाट भार तक के तथा 05 हज़ार रुपए के मूल बकाये पर घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के द्वितीय चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सर्वाधिक 80 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किस्तों में भुगतान पर 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।
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योजना के पहले चरण में एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा छूट का लाभ मिला है। योजनान्तर्गत पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना के तहत विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी होता है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।
1720651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया:
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया, इससे 1372.09 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। इसमें से 1,28,382 नेवर पेड उपभोक्ता, 9,84,026 लांग अनपेड उपभोक्ता और 6,08,243 अन्य उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। डिस्काम स्तर पर दक्षिणांचल में 3,26,278 उपभोक्ता, केस्को में 4,591 उपभोक्ता, मध्यांचल में 5,01,844 उपभोक्ता, पूर्वांचल में 5,25,145 उपभोक्ता तथा पश्चिमांचल में 3,62,793 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया।
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