यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश में गन्ना ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टी लगाना अनिवार्य होगा। रिफ्लेक्टर लगाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। प्रदेश की योगी सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। अब ट्रैक्टर ट्रालियों के दोनों कोनों पर छह-छह इंच की लाल एवं पीले रंग की फ्लोरेसेन्ट पेन्ट तथा ट्रकों के अगले एवं पिछले बम्फर पर लाल एवं पीले रंग की फ्लोरेसेन्ट पट्टियां एवं गन्ना ढुलाई हेतु प्रयुक्त बुग्गियों के पिछले हिस्से पर लोहे की पट्टी लगाते हुए उस पर लाल एवं पीले रंग के फ्लोरेसेन्ट पेन्ट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 प्रारम्भ होने के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। चीनी मिलों का संचालन एवं गन्ना खरीद का कार्य सर्दियों के मौसम में रहता है। इस दौरान ठंडक तो रहती ही है साथ ही घना कोहरा भी छा जाता है। इस कारण सड़क पर वाहनों की दृश्यता कम होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इन दुर्घटनाओं से बचाने के लिये गन्ना दुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।
यह कार्य सीजन के दौरान दो से तीन बार किया जाएगा, जिससे पूरे सीजन इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे और सड़कों पर आवागमन के समय दूर से दिखाई दे सके। यह कार्य समस्त चीनी मिले अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगी।