यूपी80 न्यूज, लखनऊ
यदि आप बीमा कंपनी से परेशान हैं तो आप बीमा लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीमा लोकपाल कार्यालय 90 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा कर देगा।
यदि किसी व्यक्ति ने किसी बीमा कम्पनी में अपना या परिवार का बीमा कराया है और सम्बंधित बीमा कम्पनी उसकी किसी भी समस्या का निवारण नहीं करती है या सम्बंधित व्यक्ति अपनी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट न हो तो वह व्यक्ति बीमा कम्पनी के विरूद्ध बीमा लोकपाल नियमावली 2017 के नियम 14 के अन्तर्गत बीमा लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत निःशुल्क दर्ज करा सकता है। उप सचिव बीमा लोकपाल लखनऊ अतुल सहाय ने बताया है कि बीमा लोकपाल कार्यालय में की गई शिकायतों का निपटारा अधिकतम 90 दिन के भीतर हो जाता है। बीमा लोकपाल की विस्तृत जानकारी वेबसाइट- www.cioins.co.in पर उपलब्ध है।