यूपी80 न्यूज, वाराणसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरूणा नदी के सीमांकित क्षेत्र के किनारे 50 मीटर तक के दायरे में निर्मित 762 मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। इस बाबत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत नोटिस जारी कर दी गई है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वरूणा नदी के सीमांकित क्षेत्र के किनारे 50 मीटर तक के क्षेत्र में निर्मित भवनों के सर्वे हेतु टीम का गठन किया था। सर्वे में कुल 762 निर्माण को चिन्हित करते हुये उoप्रo नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी होने के कारण प्रश्नगत प्रकरणों में सुनवाई पूरी नहीं की जा सकी, उक्त प्रकरण सुनवाई प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध निर्माण के विरूद्व उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है तथा थानाध्यक्ष थाना कैण्ट को निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया है। इन निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित कर दिया गया है।