विजय जुलूस Victory procession निकालने जाने पर निर्वाचन आयोग State election commission ने लगाया प्रतिबंध
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में 4 चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव UP Panchayat election के पश्चात 2 मई को वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के दौरान किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके एजेंट को बगैर कोरोना टेस्ट Corona Test की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए मतगणना केंद्र Counting centre के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के पश्चात किसी भी विजेता प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक द्वारा विजय जुलूस Victory procession निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग State election commission Uttar Pradesh ने यह आदेश जारी किया है। आयोग ने आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देश:
-मतगणना केंद्र पर प्रवेश हेतु प्रत्याशी अथवा उसके एजेंट को 48 घंटे पहले कराए गए आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद मतगणना केंद्र पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी अथवा कोरोना वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिखाने के बाद मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट के बाद स्वस्थ पाए जाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
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-मतगणना एजेंटों की सूची प्रत्याशी द्वारा मतगणना से 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा।
-मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र पर भीड़ इकट्ठी न होने दिया जाए।
-बुखार, जुखाम आदि कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
-विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी अथवा समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।
-मतगणना केंद्र पर कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है।
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