योगी सरकार: 10 दिनों का होगा होम आइसोलेशन, स्वास्थ्य अधिकारियों को रोजाना देनी होगी स्वास्थ्य रिपोर्ट
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
यदि आप कोरोना संक्रमण के बगैर लक्षण मरीज हैं तो आप होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं। बशर्ते कि आपको नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। योगी सरकार ने इस तरह के कोरोना संक्रमित मरीजों को शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने इस बाबत बकायदा गाइडलाइन का शासनादेश भी जारी कर दी है। ऐसे मरीज 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार रोगी की देखभाल करने वाले को भी नियमों का पालन करना होगा। खास बात यह है कि मरीज को होम आइसोलेशन की मंजूरी डॉक्टर द्वारा लेनी होगी।
मरीज के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी और उसका लगातार तापमान नापते रहना होगा। यदि तापमान ज्यादा होता है तो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सूचित करना होगा।
मरीज के लिए यह है शर्त:
होम आइसोलेशन में रोगी को थ्री लेयर मास्क पहनना होगा। हर आठ घंटे में मास्क को बदलना होगा।
रोगी के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था करनी होगी
रोगी को घर के बुजुर्ग एवं अन्य गंभीर मरीजों से दूर रखना होगा।
मास्क को रोगी सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से साफ करेगा।
जल की पर्याप्ता मात्रा बनाए रखने के लिए तरल भोजन लेना होगा।
हाथों को बार-बार 40 सेकेंड तक धोना होगा। इसके लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज करना होगा।
रोगी की पर्सनल चीजें किसी से साझा नहीं की जाएंगी
कमरे की फर्श और रोगी के संपर्क में आने वाली चीजों की एक परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करना होगा।
रोगी को रोजाना अपने शरीर का तापमान नापना होगा और स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों व कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा।
मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए दिशा-निर्देश:
व्यक्ति को सदैव थ्री लेयर मास्क पहनना होगा और गंदा व गीला होने पर मास्क को तत्काल बदलना होगा।
अपने चेहरे, नाक व मुंह को नहीं छुएगा।
रोगी को छूते समय डिस्पोजल ग्लव्स का प्रयोग करना होगा।
रोगी की पर्सनल चीजों को साझा नहीं करेगा
रोगी को उसके कमरे में ही भोजन दिया जाएगा
रोगी या रोगी के आसपास की वस्तुएं छूने के बाद तुरंत वह अपने हाथों को ठीक से धोएगा।
हाथों को सुखाने के लिए डिस्पोजल पेपर या तौलिया का प्रयोग करेगा।
रोगी के प्रयोग किए गए बर्तनों को ग्लव्स पहनकर साबुन से धोना होगा।
रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को धोने अथवा साफ करते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें
रोगी की देखभाल करने वाला व्यक्ति भी नियमित तौर पर अपने शरीर का तापमान चेक करेगा और किसी तरह की दिक्कत होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को तुंरत सूचित करेगा।
इन शर्तों को भी मानना होगा:
रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने और परिजनों को क्वारंटाइन करने की सुविधा हो। घर में कम से कम दो शौचालय हो।
यदि रोगी एचआईवी, कैंसर अथवा अंग प्रत्यारोपण कराया है तो उसे होम आइसोलेशन की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
होम आइसोलेशन के मरीज को एक किट रखनी होगी। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुएं होंगी।
रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और उस व्यक्ति को डॉक्टरों के बीच संपर्क अनिवार्य है।
मरीज अथवा उसका देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा ‘आइसोलेशन एप मरीज’ को भी मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा।
मरीज को रोजाना जिला सर्विलांस अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
मरीज को होम क्वारंटाइन के लिए लिखित में शपथ पत्र देना होगा।