जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता कैम्प में अधिकारियों ने दी जानकारी
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
जीएसटी अधिकारियों द्वारा सदर व्यापार मंडल के सहयोग से कैंट एरिया में जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत जीएसटी पंजीयन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। व्यापारियों को आसान पंजीन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि अब व्यापारी अपने घर से ही ऑनलाइन जीएसटी पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है।
व्यापारी को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा:
कैम्प में अधिकारियों ने बताया कि 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की सीमा तक व्यापारी समाधान योजना को अपना कर केवल 1% टैक्स देकर अपना व्यापार कर सकते हैं। पंजीयन होते ही 10 लाख रुपये का व्यापारी दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के हो जाता है।
GST पंजीयन लेकर व्यापारी विभिन्न सरकारी विभागों में सप्लाई हेतु वर्क ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं।
पंजीयन लेने के बाद व्यापारी का बैंकों में आसानी से खाता खुल जाता है।
लोन आदि की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
व्यापारी को बैंक लिमिट भी आसानी से प्राप्त हो जाती है।
कैम्प में रिटर्न्स भरने व ऑनलाइन व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी पंजीयन आवेदन करने में या GST रिटर्न्स भरने में यदि किसी को कोई भी समस्या आ रही हो तो वह इस संदर्भ में विभाग के अधिकरियों से कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क या खंड कार्यालय में आकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
जागरूकता कैम्प में मुख्य रूप से प्रदीप पटेल असिस्टेंट कमिश्नर GST, सिद्धांत सिंह राज्यकर अधिकारी GST), सतवीर सिंह राजू (अध्यक्ष सदर व्यापार मंडल), संजय अग्रवाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), दिलीप वैश्य (वरिष्ठ महामंत्री), सुनील वैश्य (महामंत्री), विपिन वैश्य (मंत्री) आदि सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे ।