यूपी80 न्यूज, लखनऊ
स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। विद्यार्थी, शिक्षक इसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अगर उपयोग करते हुए पकड़े गए तो दंड दिया जाएगा।
पहले चेतावनी व जुर्माना और अगर उसके बावजूद भी वह इसका मोबाइल करते पाए गए तो निष्कासन होगा। मोबाइल के कारण आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए स्कूलों के लिए बन रही सुरक्षा एवं संचालन नियमावली में इसका प्रावधान किया जाएगा। इस बाबत बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्कूलों में शिक्षक मोबाइल फोन प्रधानाचार्य कक्ष में जमा करेंगे। वहीं, प्रधानाचार्य व प्रशासनिक पद पर कार्यरत शिक्षक को इसके प्रयोग की नियमों के दायरे में छूट होगी। बाकी शिक्षक प्रधनाचार्य कक्ष में मोबाइल फोन जमा करेंगे। आपात स्थिति में प्रधानाचार्य कार्यालय में इसके प्रयोग की छूट दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल प्रदीप कुमार के मुताबिक इस पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए नियमावली में व्यवस्था की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में हुई बैठक में कमेटी के सदस्य व अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के मुताबिक प्रधानाचार्य, शिक्षक व प्रबंधतंत्र के लिए नियम बनाने के साथ अभिभावकों की जवाबदेही तय की जाए। स्कूल में कोई घटना होने पर उसकी जांच डिप्टी एसपी या ऊपर के अधिकारी से कराई जाए। थानेदार जांच के लिए बुलाते हैं और उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता। आरोप झूठे पाए जाएं तो अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। घर से स्कूल आने और स्कूल से वापस घर जाने पर अगर रास्ते में कोई घटना छात्र के साथ हो रही है तो फिर उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार न ठहराया जाए।