यूपी 80 न्यूज़, बेल्थरा रोड
बलिया के उभांव थाना में सोमवार की अपराह्न एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नए कानून के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई। चर्चा में उभांव एसएचओ विपिन सिंह ने नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नये कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।
बेल्थरारोड में उभांव थाना पर सोमवार से लागू तीन नये कानून पर चर्चा हुई। एसएचओ उभांव विपिन सिंह ने बताया कि
नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। इसी के साथ किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने (माब लिचिंग), झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किये गए हैं।
नए कानून में महिलाओं, पंद्रह वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस मौके पर उपनिरीक्षक सुमित सिंह, रामधारी सोनकर, नीरज यादव व राम अनुज शुक्ल, कांस्टेबल शिवम राय, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक पाठक, हेड मुंशी विजय चंद्र यादव आदि मौजूद रहे।