यूपी80 न्यूज, मीरजापुर
आगामी 28 व 29 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2023 PET Exam) में नकल को रोकने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने परीक्षा केन्द्रों पर लगाये गये सेक्टर मजिस्ट्रेट/स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा केन्द्र प्रभारियों सहित परीक्षार्थियों/अभ्यार्थियो को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया हैं। उन्होने कहा कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
पीईटी परीक्षा को निष्पक्ष सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को किसी भी तरह का मोबाईल फोन, आई पैड, पैन ड्राईव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाईस, ईयर फोन किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, ए.टी. एम. कार्ड, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों हेतु इन निर्देशों को प्रवेशपत्र में भी अंकित किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुरक्षा कार्यदायी संस्था-सी0 द्वारा केन्द्र अधीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षार्थियों व स्टाफ द्वारा अपने साथ लायी गयी वस्तुएं यथा- कापियां, पुस्तकें, नोट्स, पालीथीन बैग, थैले, ब्रीफ केस, मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री इत्यादि को अलग कमरे में (क्लाक रूम) जमा करने की व्यवस्था की जाएगी तथा सामग्री जमा करके अभ्यर्थियों व स्टाफ आदि को टोकन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अपना प्रवेशपत्र साथ में लायेंगे। अभ्यर्थी को एक फोटोयुक्त आईडी प्रूफ (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पेनकार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड) की मूल प्रति भी साथ लाना आवश्यक हैं। उपरोक्त दस्तावेज न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा समय से दो घंटे पहले शुरू होगा प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र का मुख्य प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व बन्द कर दिया जायेगा एवं किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश द्वार बन्द होने के पश्चात अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
परीक्षा केंद्र से 500 मीटर की परिधि में इन चीजों पर प्रतिबंध:
जनपद में सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 प्रभावी है। परीक्षा को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा की तिथि दिनांक 28.10.2023 (शनिवार) व 29.10.2023 (रविवार) को परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग, फोटो स्टेट की दुकानें, साइबर कैफे तथा पीसीओ आदि की दुकानों को पूर्णतया बन्द कराना सुनिश्चित करायेंगे, जिससे परीक्षा शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो सके।