यूपी80 न्यूज, गाजीपुर
गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट MP/MLA court ने हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। हालांकि इस राहत के बाद भी मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से निकलना संभव नहीं होगा। इस दौरान बांदा जेल से मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बता दें कि वर्ष 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
उधर, एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है। ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा है। इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से बाहर आना संभव नहीं दिख रहा है।