यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
उत्तर पदेश की बहुचर्चित 69000 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए 69000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने मंगलवार 13 अगस्त को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह फैसला सुनाया था। गुरुवार को ऑर्डर की कॉपी बेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।
साथ ही इस भर्ती में नौकरी कर रहे अभ्यर्थी यदि प्रभावित होते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती नियमावली का पालन सही तरीके नहीं किये जाने का आरोप लगाया था। जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट में पक्षकार अमरेंद्र पटेल:
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे व कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि यह फैसला हम सभी के पक्ष में आया है। माननीय कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें न्याय मिला है और साथ ही उन्होंने कहा की अब इस मामले में सरकार भी बिना किसी देर किए अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए नौकरी दे।