पहले क्रम में एससी, दूसरे क्रम में सामान्य, तीसरे क्रम में ओबीसी और दसवें कम्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
लखनऊ, 16 अगस्त
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) के लिए 10 परसेंट आरक्षण लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती अथवा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया है। सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 परसेंट आरक्षण की मंजूरी के बाद प्रदेश में 100 बिंदुओं के रोस्टर व्यवस्था में संशोधन किया गया है।
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1.अनुसूचित जाति
2.अनारक्षित (सामान्य)
3.अन्य पिछड़ा वर्ग
4.अनारक्षित (सामान्य)
5.अनुसूचित जाति
6.अनारक्षित (सामान्य)
7.अन्य पिछड़ा वर्ग
8.अनारक्षित (सामान्य)
9.अन्य पिछड़ा वर्ग
10.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
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नोट: 1 से 50 तक इसी क्रम में है। 51 नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और 59 नंबर पर अनुसूचित जाति और 60 नंबर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्रम है। यह क्रम ऐसे ही 100 नंबर तक चलता है। सामाजिक न्याय के चिंतक डॉ.सुनील पटेल इसे सकारात्मक करार देते हुए कहते हैं, “मैं इसे सकारात्मक मानता हूं, अनुसूचित जाति वर्ग से भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत करने की पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा।”