इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की थी अंजू कटियार
प्रयागराज, 28 जुलाई
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रहीं अंजू कटियार को जमानत नहीं मिली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण के आरोप में गिरफ्तार अंजू कटियार की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार पाल ने इस मामले में जमानत अर्जी का विरोध किया था। बता दें कि अंजू कटियार को एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण आरोप में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अंजू को वाराणसी स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वाराणसी स्थित विशेष न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी।
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