प्रदेश में 1 सितंबर से लागू होगा केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम2019
लखनऊ, 30 अगस्त
आपका नाबालिग बेटा यदि वाहन चलाते पकड़ा गया तो आपको 25 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 एक सितंबर से उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस अधिनियम को 28 अगस्त को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।
नए अधिनियम के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा वाहन का पंजीयन भी निरस्त कर दिया जाएगा। देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नया अधिनियम तैयार किया है।
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एक सितंबर से लागू नया अधिनियम के तहत जुर्माना राशि:
नियम का उल्लंघन – जुर्माना अब तक – नई जुर्माना राशि
हेलमेट न लगाना – 500 – 1000
ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत- 1000 – 5000
डीएल न होने पर – 500 – 5000
परमिट बगैर ड्राइविंग- 5000 – 10000
शराब पीकर ड्राइविंग- 2000 – 10 हजार
निरस्त डीएल लेकर ड्राइविंग पर- 500 – 10000 रुपए
पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा:
अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा।
कार में बैठे सभी लोगों को सीट-बेल्ट लगाना होगा।
स्टंटबाज को पहली बार पकड़े जाने पर एक महीने की सजा अथवा 500 रुपए जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर एक महीने की सजा या 10000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।
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बाइक या कार को आड़े-तिरछे चलाने पर छह माह से एक साल तक की सजा और एक हजार से 5000 रुपए तक जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की सजा या 15000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।
बाइक अथवा कार के डिजायन से छेड़छाड़ करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना
सड़क की डिजायन में लापरवाही करने पर संबंधित कंपनी पर 1 लाख रुपए जुर्माना
सड़क पर जाम लगाने पर 50 से 500 रुपए तक प्रतिघंटा
नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर पुलिस को भी जुर्माना भरना होगा
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