5 से ज्यादा लोगों के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है प्रत्याशी
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नियमों के तहत कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी पंचायत चुनाव लड़ सकता है। हालांकि कोरोना संक्रमित प्रत्याशी को नामांकन हेतु अपने प्रस्तावक अथवा अधिकृत व्यक्ति को रिटर्निंग व्यक्ति के पास भेजना होगा। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी 5 से ज्यादा लोगों के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमों के सख्त पालन के लिए सख्त निर्देश दिया गया है।
आवश्यक गाइडलाइन:
संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है
कोई भी उम्मीदवार 5 से ज्यादा समर्थकों के साथ प्रचार नहीं कर सकता है।
कोई मतादाता संक्रमित होगा तो पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर मतदान कराएंगे।
सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
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सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा।
नामांकन, स्क्रूटनी एवं नाम वापसी के लिए आवश्यक शर्तें:
नामांकन के दौरान कक्ष में प्रत्याशी और उसके साथ केवल एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है तो उसका प्रस्तावक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
स्क्रूटनी के दौरान जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत के वार्डवार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा।
कोरोना पीड़ित कर्मियों के अलावा गर्भवती और धात्री महिलाएं भी चुनाव प्रक्रिया से अलग रखी जाएंगी
चुनाव प्रचार की शर्तें:
जनसभा, नुक्कड़ सभा के लिए कोविड 19 के नियमों का पालन करना होगा
निर्देशों का पालन न करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
मतदान के लिए हर मतदाता को मास्क लगाना होगा।
थर्मल स्कैनिक में किसी मतदाता का तापमान निर्धारित मानक से ज्यादा है तो उसकी दोबारा जांच होगी। बावजूद इसके तापमान ज्यादा होने पर उसे मतदान के अंत में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
यदि कोरोना पीड़ित मतदाता वोट डालना चाहता है तो उसे मतदान के अंतिम घंटों में वोट के लिए बुलाया जाएगा।
मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी
शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मादक पदार्थों का सेवन करना दंडनीय होगा।
रिटर्निंग अधिकारी के रूम में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। इस बाबत एक अतिरिक्त कर्मचारी को तैनात किया जाए।
बगैर मास्क रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करना वर्जित होगा।
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