प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, निगम व प्राधिकरणों में कर्मचारी संगठन नहीं कर सकेंगे हड़ताल
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh की भाजपा सरकार BJP govt ने राज्य में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा ESMA) लगा दिया है। इस निर्णय से अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकार विभाग, निगम और प्रधिकरणों इत्यादि के अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल ban on strike नहीं कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस बाबत कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस आदेश के लागू होने के बाद अगले साल 25 मई तक कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
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बता दें कि इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार Yogi Govt ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी।
क्या है एस्मा:
प्रदेश में एस्मा लागू होने पर किसी तरह की हड़ताल को अवैध माना जाता है। एस्मा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
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