स्नातक में 50 परसेंट नंबर अनिवार्य, शिक्षा में सुधार की कवायद, भाई-भतीजावाद पर लगेगी रोक
लखनऊ, 4 दिसंबर
अब प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की भर्ती में भी लिखित परीक्षा देनी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश (मान्यताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। इन विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर अस्थायी नियुक्ति के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
इसके साथ ही नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों को नोटिस देकर उनकी मान्यता खत्म करने के लिए सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा को अधिकृत किया गया है।
बता दें कि प्रदेश 304 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत 25000 पदों में लगभग 4300 पद रिक्त हैं।
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स्नातक में 50 परसेंट अंक जरूरी:
इन स्कूलों में भर्ती के लिए अभ्यार्थी को टीईटी पास के अलावा स्नातक में 50 परसेंट अंक और बीएड अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में बतौर शिक्षक पांच साल का अनुभव जरूरी है।
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गुणांक के आधार पर भर्ती:
लिखित परीक्षा के आधार पर गुणांक का निर्धारण परिषदीय शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले फॉर्मूले के आधार पर होगा। गुणांक निर्धारण में 10वीं, 12वीं, स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्राप्तांक परसेंट में से प्रत्येक का 10 फीसद और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का 60 परसेंट जोड़ा जाएगा। अपना दल (एस) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने योगी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह फैसला