विशेष परिस्थिति में महिला कर्मचारी की लिखित परमिशन जरूरी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं working women की सुरक्षा safety को लेकर प्रदेश की योगी सरकार Yogi govt ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे After 7 PM के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि विशेष परिस्थितियों में महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से नि:शुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
योगी सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जहां पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहां पर महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होगी।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने यह आदेश जारी किया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है और न ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। यदि संबंधित संस्था अथवा कंपनी नियम का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह ने प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
