28 साल पहले हुई घटना में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
सिने अभिनेता एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यह सजा 28 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सपा प्रत्याशी के तौर पर मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है। हालांकि राज बब्बर को अंतरिम जमानत भी मिल गई है।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने पक्षकारों को सुनने के बाद 7 जुलाई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज उन्होंने अपना आदेश सुनाया है।
मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने 2 मई 1996 को थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर एवं अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदान केंद्र पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान सपा प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए एवं फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे।
आरोप में कहा गया है कि इन लोगों ने वादी एवं शिव कुमार सिंह को मारा पीटा जिससे उन्हें चोट आई। अदालत में मुकदमे के विचारण करने के दौरान सहा. अभियुक्त अरविंद यादव की मृत्यु हो गई थी।