विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, 29 साल पुराने मामले में अक्टूबर 2021 में सुनाई गई थी सजा
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
फर्जी मार्कशीट केस मामले में अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ऊर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी।
29 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में 18 अक्टूबर 2021 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक खब्बू तिवारी को पांच साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने खब्बू के अलावा सपा नेता फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी नामक व्यक्ति को भी फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर प्रवेश लेने का मामला दर्ज करवाया था।
बता दें कि नियमत: दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है।