प्रयागराज के इन थानों के आपराधिक वादों को ग्राम न्यायालय मेजा स्थानांतरित करने का आदेश जारी
यूपी80 न्यूज, प्रयागराज
प्रयागराज Prayagraj में जिला कचहरी से फौजदारी Criminal cases के मामले तहसीलों Tehsil में शिफ्ट किए जाने पर प्रयागराज Prayagraj के अधिवक्ताओं ने हड़ताल Strike कर जनपद न्यायालय में तालाबंदी की घोषणा की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज हरेंद्र नाथ ने सर्किल मेजा के अंतर्गत आने वाले थाने मेजा, मांडा, कोरांव, खीरी से संबंधित सभी आपराधिक वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय मेजा के सुपुर्द कर दिया है।
उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम धारा 12 में परिभाषित दाण्डिक क्षेत्राधिकार के अनुक्रम में अधिनियम के प्रथम अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित फौजदारी वादों का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिसका संज्ञान लेकर उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देशित किया है कि सर्किल के सभी थानों का मुकदमा संबंधित तहसील के ग्राम न्यायालय में भेजा जाए। जिसके अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज हरेंद्र नाथ ने सर्किल मेजा के अंतर्गत आने वाले थाने मेजा, मांडा, कोरांव, खीरी से संबंधित सभी आपराधिक वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय मेजा के सुपुर्द कर दिया। जिसके अनुक्रम में जनपद न्यायालय के संबंधित लिपिक गणों को आदेशित किया गया कि मेजा सर्किल के थाना मेजा, मांडा, कोरांव, खीरी के सभी प्रकार के आपराधिक वादों को सीआईएस के माध्यम से तत्काल संबंधित ग्राम न्यायालय मेजा को स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।
अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की:
जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सोमवार को अधिवक्ता सभागार प्रयागराज में सभा कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की। उक्त जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री रत्नेश शुक्ला, एडवोकेट विकास पांडे, प्रमोद कुमार दुबे, अरविंद त्रिपाठी आदि ने दिया।