यूपी80 न्यूज, लखनऊ
बिना मीटर दुकानों-ढाबों पर बिजली का बल्ब जलाने वालों पर सख्ती होगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम दुकानों-ढाबों में बिना मीटर बिजली जलने पर हल्के के जेई एवं एसडीओ के वेतन से पावर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। कुल नुकसान के एवज में दो तिहाई वसूली जेई एवं एक तिहाई एसडीओ के वेतन से की जाएगी।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने जारी आदेश में कहा है कि स्थलीय निरीक्षण में सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों-ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली का उपयोग हो रहा है। कई जगह कनेक्शन पर मीटर तो लगाए गए हैं, लेकिन बिलिंग सिस्टम पर दर्ज नहीं है। उसकी जगह दूसरा मीटर दर्ज है। बड़े बकाएदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है, लेकिन ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा दिखाया जाता है। इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है।
एमडी ने लेसा ट्रांस गोमती, लेसा सिस गोमती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली एवं देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंताओं को सड़कों एवं मुख्य मार्गों के निकट बिजली कनेक्शनों की रेंडम जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच में जो मामले पकड़े जाएं, उसके नुकसान की गणना करने के बाद वेतन से वसूली के लिए अभिलेखों में दर्ज किया जाए।
मध्यांचल निगम के तहत आने वाले लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर अमेठी में तैनात जेई एवं एसडीओ पर यह आदेश लागू होगा। दुकान, ढाबा, व्यावसायिक परिसर व बहुमंजिला इमारत में मीटर न लगने, वर्तमान मीटर बिलिंग सिस्टम पर फीड न होना, मीटर की सील गायब या टूटी होने पर, सही विधा में कनेक्शन का लेजराइज न होना, बड़ी रकम बकाया होने पर कनेक्शन को न काटना, ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा होना और मौके पर चालू पाए जाने पर कार्रवाई होगी। एमडी के आदेश से राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के सदस्यों में नाराजगी है।