आरबीआई RBI के आदेश से लोगों को मिलेगी राहत, देश भर में 213766 एटीएम ATM हैं
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
आम जनता को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यदि एटीएम ATM में पैसा नहीं है तो बैंक को जुर्माना देना होगा। नए आदेश के तहत यदि महीने में 10 घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम में पैसा नहीं होता है तो बैंक को प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। अधिकांश शहरों व कस्बों में एटीएम में धनराशि न होने की बार-बार आ रही शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने यह आदेश दिया है।
आरबीआई ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो। आदेश के तहत किसी भी एटीएम में यदि महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए जुर्माना लागू होगा। बता दें कि देश भर में जून 2021 तक देश भर में 213766 एटीएम थे।